*महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट, व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को हरियाणा से चमोली पुलिस ने किया गिरफ्तार।*
बदलता गढ़वाल(28मई2023)।महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर 01 साल से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को हरियाणा से किया गिरफ्तार।*
अभियुक्त गैर प्रांत उत्तर प्रदेश व हरियाणा में कई मामलों में जा चुका है जेल
चमोली। दिनांक 07/10/22 को वादिनी द्वारा राजस्व चौकी फरखेत तहसील घाट चमोली पर आकर सूचना दी की देवेन्द्र सिंह पुत्र कुताल सिंह निवासी ग्राम रामणी तहसील नन्दानगर घाट चमोली उम्र 33 वर्ष द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज कर, जान से मारने की धमकी दी गयी व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उक्त सूचना के आधार पर राजस्व चौकी फरखेत में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 01/22 धारा 323/354/504/506 भादवि व 3(1) (द) (ध) (व) (1) SC/ST Act में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके पश्चात अभियोग उपरोक्त की विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को नियमानुसार हस्तान्तरित की गयी।
जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन सुश्री नताशा सिंह के सुपुर्द की गयी। प्रकरण महिला संबंधी व गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रमेन्द्र डोबाल महोदय के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन महोदया के नेतृत्व में अभियुक्त उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तत्पश्चात पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन महोदया/विवेचक द्वारा थानाध्यक्ष नन्दानगर घाट व प्रभारी एस0ओ0जी0 चमोली को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 55 सीआरपीसी के नोटिस निर्गत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई बार उसके घर व संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई किन्तु अभियुक्त शातिर प्रवृत्ति का होने के कारण लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। कल दिनांक 27.05.23 को मुखबिर द्वारा सूचना पर अभियुक्त देवेन्द्र सिंह को पानीपत (हरियाणा) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
अभियुक्त से पूछताछ-
अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया की मुझे ड्राइवरी का काम आता है और मैंने पहले पूना में मालिक ट्रांसपोर्ट हिजोड़ी शिवाजी चौक में ड्राइवरी का काम किया था। राजस्व चौकी फरखेत में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात मैं गिरफ्तारी व पुलिस के डर से पुन: पूना भाग गया और करीब 06 माह पूना में रहा। दिनांक 16.05.23 को एक एल0पी0 गाड़ी लेकर पानीपत समालखा पशीना में विकास इन्टर प्राइज मिल में रूई लेने गया था लेकिन लगातार बारिश होने के कारण माल लोड नहीं हो पाया। जहां पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मेरे विरूद्ध एफआईआर लिखवाने वाली महिला से छुटकारा पाना चाहता था जिसके लिए मैने ये सब किया क्योंकि मेरी किसी अन्य महिला से मित्रता हो गयी थी।
अभियुक्त देवेन्द्र सिंह ने बताया गया की वह गाजियाबाद के थाना लोहिया नगर में 2005 व हरियाणा के थाना संजय चौक में शराब के मुकदमों व वर्ष 2013 में थाना नौचंदी में लूट के मुकदमे में बंद हो चुका है।
अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
नाम पता अभियुक्त-
देवेन्द्र सिंह पुत्र कुताल सिंह निवासी ग्राम रामणी तहसील नन्दानगर घाट चमोली उम्र 33 वर्ष।
मुकदमा अपराध संख्या- 01/22 धारा 323/354/504/506 भादवि व 3(1) (द) (ध) (व) (1) SC/ST Act
पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2500/- रूपए के पुरुस्कार की घोषणा की गई।
पुलिस टीम-
1. उप0नि0 ध्वजवीर पंवार थानाध्यक्ष नन्दानगर घाट
2. उ0नि0 नवनीत भण्डारी प्रभारी एस0ओ0जी0
3. कां0 राजेन्द्र रावत एस0ओ0जी0
4. हे0का0 हरीश कुमार
5. कानि0 भीम सिंह