गोपेश्वर: तीन नये आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बदलता गढ़वाल ब्यूरो,
गोपेश्वर।
दिनांक 01 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले 03 नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में शंविवार को पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से नये कानून लागू हो रहे हैं। इसके संबंध में अधिकारियों के साथ ही नागरिकों को जानकारी होना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को नये क़ानून का प्रयोग और महत्व से कराया अवगत। जिससे सभी अधि0/कर्म0 नये कानूनो के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर बिना किसी शंका के उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें।
परिवर्तित कानून का पुलिसिंग पर, न्यायालय के विचारण पर क्या प्रभाव पडेगा तथा नये कानूनों का पुलिसिंग में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जायेगा, कार्यक्रम के दौरान इस सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी।
सभी थाना व चौकी प्रभारियों को नए कानून के बारे में जनजागरुकता व चौपाल के माध्यम से आमजन को नए कानून की जानकारी देने के आवश्यक निर्देश दिए गए।
भारत सरकार द्वारा IGOT Karmayogi App लॉन्च किया गया है जिसमें नये कानून से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है। आम जनता को भी इसके सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया जाए।
थाना क्षेत्रान्तर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात थाना प्रभारी MyGov पोर्टल पर उपलब्ध ई-फॉर्म के माध्यम से फोटो अपलोड़ कर विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को विभिन्न कानूनी पहलुओं, नए प्रावधानों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में पुलिस उपाधीक्षक चमोली श्री अमित सैनी, सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री खुशबू व समस्त थाना व चौकी प्रभारी शामिल रहे।