गोपेश्वर: 24 घंटे के भीतर सरकारी सम्पतियों से हटानी होगी चुनाव प्रचार सामग्री, आचार सहिंता हुई लागू।

24 घंटे के भीतर सरकारी सम्पतियों से हटानी होगी चुनाव प्रचार सामग्री, आचार सहिंता हुई लागू।

गोपेश्वर।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आचार संहिता जनपद में प्रभावी हो गई है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड में 19 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिसके लिये चमोली जनपद में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। जबकि 27 मार्च को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 28 मार्च को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 30 मार्च तक नाम वापसी के बाद 19 अप्रैल को मतदान संसदीय सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। जिसके बाद 4 जून को मतगणना कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में शत प्रतिशत मतदान के लिये जहां स्वीप की ओर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

वहीं दिव्यांग और 85 से अधिक आयु वाले  मतदाताओं को स्वयं सेवकों के माध्यम से बूथ तक लाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान की गई है। जिनके माध्यम से मतदाता बूथ पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश भी मौजूद थे।

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