यहां बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 20 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

बदलता गढ़वाल न्यूज,
ज्योर्तिमठ(चमोली)।

दिनांक 19/09/2022 को वादिनी द्वारा कोतवाली ज्योतिर्मठ पर अपनी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में नामजद तहरीर अपने पति के विरुद्ध दर्ज करायी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली ज्योतिर्मठ पर मु0अ0सं0 26/22 धारा 376 भादवि, 5/6 पोक्सो अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना म0उ0नि0 सुधा रावत के सुपुर्द की गयी थी। चमोली पुलिस की ठोस विवेचना और उम्दा पैरोकारी के बलबूते माननीय न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश चमोली द्वारा अभियुक्त को उक्त मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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