उत्तरकाशी में शांति व्यवस्था सुचारू होने पर हटाई धारा 163, आदेश हुआ जारी।

बदलता गढ़वाल न्यूज,
उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहने पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा आदेश को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दिनांक 24.10.2024 की सांय से अग्रिम आदेशों तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। वर्तमान में जनपद अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी के द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने से सम्बंधित आदेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को आज सांय समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है।

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