ब्रेकिंग: माँ के हत्यारे को आजीवन कारावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला।

ब्रेकिंग: माँ के हत्यारे को आजीवन कारावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला।

पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने माँ के हत्यारे बेटे को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार को हत्यारोपी को अदालत ने दोषी करार दिया था और सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया की पाबौ चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव के अजय कुमार ने तहरीर दी थी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को उनकी मां कमला देवी और मुझ पर हमला किया था। माँ के सिर पर पत्थर मारा और चाकू से वार किया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी बेटे विकास को दोषी करार देते हुए आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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