थाना गोपेश्वर ने की तंबाकू नियंत्रण की कार्रवाई, 13 लोगों का कोटपा एक्ट में चालान

बदलता गढ़वाल ब्यूरो,
गोपेश्वर।

पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार के दिशा निर्देशन में नशे की प्रवृति को खत्म करने की मुहिम को जारी रखते हुए गोपेश्वर नगर में चैकिंग के दौरान थाना गोपेश्वर द्वारा स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले 13 लोगों को कोटपा (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) अधिनियम के तहत चालान किया गया।

यह कार्रवाई उन दुकानदारों के खिलाफ भी की गई जो बिना चेतावनी बोर्ड के तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे। कोटपा अधिनियम के अनुसार, स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचाना है। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट न बेचें और अपनी दुकानों पर चेतावनी बोर्ड अवश्य लगाएं।

कोटपा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों से लोगों को बचाना है। यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और बिक्री पर रोक लगाता है, खासकर स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास।

उन्होंने सभी लोगों से दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे कोटपा अधिनियम का पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री में सावधानी बरतें।

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