गोपेश्वर: डीएम ने ली जिला खनन निरोधक समिति की बैठक,अवैध खनन रोकने के दिए निर्देश।

बदलता गढ़वाल ब्यूरो,
गोपेश्वर।

जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को जिला खनन निरोधक समिति की बैठक लेते हुए सभी एसडीएम, पुलिस, परिवहन और खान अधिकारियों को जनपद में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की अवशेष धनराशि की वसूली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिले में नए खनन चुगान क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए। ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ राजस्व को बढ़ाया जा सके। खनिज भंडारण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। एसडीएम और पुलिस विभाग सामाजस्य बनाकर अवैध खनन में सीज वाहनों को रखने की व्यवस्था भी करें। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध खनन की रोकथाम और खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की वसूली के लिए तहसील स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें।

जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन ने बताया कि खनन निरोध दल ने 01 अप्रैल 2023 से अब तक 65 अवैध खनन के प्रकरणों में चालान की कार्रवाई करते हुए 81.18 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। जिसमें से 32.50 लाख धनराशि जमा कर दी गई है। जबकि 48.68 लाख धनराशि अवशेष है। जिला खनन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के प्रकरणों में 07 मार्च 2024 से पूर्व आरोपित धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का दो गुना की धनराशि आरोपित कर ऐसे प्रकरणों का एकमुश्त समाधान योजना के तहत किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण हेतु दो माह का समय निर्धारित है। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिए जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित संपूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य है।

बैठक में उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, खनन अधिकारी नाजिया हसन सहित वर्चुअल माध्यम से तहसीलों से सभी उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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